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प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित
चर्चा में क्यों?
9 जून, 2022 को उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशालय के निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के तहत सभी निकायों को 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित करने से संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 4 जून को शहरी विकास निदेशालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित की जाए।
- इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रॉन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।
- ललित मोहन रयाल ने बताया कि निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिये हैं। निदेशालय प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।
- प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिकयुक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी।
- इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।
- गौरतलब है कि प्रदेश भर में पहले भी 50 माइक्रॉन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
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