मध्य प्रदेश Switch to English
मध्य प्रदेश में पुनर्मतदान
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के चार बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया।
मुख्य बिंदु:
- पुनर्मतदान 10 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहाँ शुष्क दिवस (Dry Day) और छुट्टी की घोषणा की गई है।
- बैतूल लोकसभा सीट पर अनुमानित 72.65% मतदान दर्ज किया गया।
- बैतूल मध्य प्रदेश की नौ सीटों में से एक थी, जहाँ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)
- EVM एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों/मतों को रिकॉर्ड करने के लिये किया जाता है। इनका प्रयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था।
- वर्ष 1998 के बाद से, चुनाव आयोग ने मतपेटियों के बजाय EMV का उपयोग तेज़ी से किया है।
- वर्ष 2003 में, सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव EMV का प्रयोग करके आयोजित किये गए थे।
- इससे उत्साहित होकर वर्ष 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनावों में केवल EMV का प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
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