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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 10 May 2023
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हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की

चर्चा में क्यों?

8 मई, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु 

  • हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट बनने से प्रदेश में सिविल एविएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लागू करने और तेजी से पूरा करने में आसानी होगी। इससे हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के साथ-साथ अन्य सभी हवाई पट्टियों के विकास कार्यों की निगरानी और निरीक्षण के कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे। 
  • इस वेबसाइट के शुरू होने से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सिविल एविएशन विभाग  में किये जा रहे विकास कार्यों को दुनिया में कहीं से कोई भी व्यत्ति देख सकता है। 
  • इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य में हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के गठन को सिविल एविएशन के क्षेत्र में अहम् बताते हुए कहा कि इसके गठन से हवाई अड्डों के संचालन के लिये उपकरणों और वस्तुओं की खरीद करने में आसानी होगी और काम में तेजी आएगी। जब भी आवश्यकता होगी तो हवाई अड्डों के विकास के लिये तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा की जा सकेगी।  
  • यही नहीं, अब विमानन गतिविधियों के लिये निविदा दस्तावेज़ों की तैयारी और प्रकाशन आसान होगा, उपयुत्त एजेंसियों के माध्यम से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण हो सकेगा।  
  • हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के गठन से हवाई अडन्नें के बुनियादी ढाँचे की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन में सहायता मिलेगी और राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की संस्थागत क्षमता निर्माण भी होगा।

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हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों? 

9 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई। 

प्रमुख बिंदु

  • इन अध्यादेशों को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जाएगा।  
  • संशोधन के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग ‘ए’के लिये सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षित सीटों की संख्या यथासंभव रहेगी।  
  • नगर पालिका में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में उस नगर पालिका की कुल आबादी के लिये पिछड़े वर्ग ‘ए’जनसंख्या के अनुपात का 0.5 या अधिक होने की स्थिति में अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाता है। 
  • अनुसूचित जाति के लिये पहले से ही आरक्षित सीटों को छोड़कर पिछड़े वर्ग ‘ए’की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग ‘ए’के आरक्षण के लिये प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।   
  • मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग-ए को नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने में आरक्षण के अनुपात के प्रावधान के लिये हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 
  • चूँकि, राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द होने हैं इसलिये हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों और नगर परिषदों/समितियों के चुनावों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के प्रावधान के लिये, अधिनियम, 1994 की धारा 6 और धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में प्रावधान करने के लिये अध्यादेश लाने की आवश्यकता है।

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कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों? 

9 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।  

प्रमुख बिंदु

  • संशोधित प्रस्ताव के अनुसार ‘बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम’के अंतर्गत 25 परियोजनाएँ और ‘इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन स्कीम’के तहत 15 अतिरिक्त परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।  
  • नीतिगत बजट 433 करोड़ रुपए का अपरिवर्तित बजट रहेगा। व्यक्तिगत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण, विस्तार और विविधीकरण की योजना से 31 मार्च, 2024 तक या नई कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, 160 करोड़ रुपए का बजट उपरोक्त योजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा।  
  • यह संशोधन वांछित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार होगा और एक वृहद खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साथ-साथ राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिये भी उपयोगी होगा।  
  • हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति को कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास प्राप्त करके एक समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने, मजबूत मूल्य श्रृंखला लिंकेज बनाने, अनुसंधान पर ज़ोर देने और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना के दृष्टिकोण के साथ अधिसूचित किया गया था। 
  • इस नीति का उद्देश्य हरियाणा को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों के लिये एक स्पष्ट गंतव्य बनाना, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, पशुधन, मत्स्य और पोल्ट्री आदि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और निवेश करके बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना था।  
  • साथ ही खाद्य प्रसंस्करण समूहों में, इस प्रकार एक मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित करना, ताजा भोजन विशेष रूप से फल, सब्जियाँ, दूध और मछली के फार्म द्वार प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, कृषि-व्यवसाय स्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और किसानों को नए माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाने और कृषि-विपणन सुधार करना है।  
  • इस नीति को अधिसूचित करने का उद्देश्य वर्ष 2023 तक 3,500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 20,000 लोगों के लिये रोज़गार सृजन करना और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (फल, सब्जियाँ), डेयरी, मत्स्य पालन आदि में प्रसंस्करण के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना था।

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