उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जेल में बंद बंदियों और सिद्धदोष कैदियों का भत्ता दोगुना
चर्चा में क्यों?
8 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव शिवगोपाल सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्धदोष कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश के कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। कैबिनेट ने अब यह राशि 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कर दी है।
- वर्ष 2011 के बाद अब यह राशि महँगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है।
- सिद्धदोष बंदी की स्थिति में पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत पीड़ित प्रतिकर कटौती पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।
- यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
- यह पारिश्रमिक की दरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 सितंबर, 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लागू की गई हैं।
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