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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 08 Dec 2022
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प्रदेश में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित एक-दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिये जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये हिसार व गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाने की घोषणा भी की।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने-सामने शुरू किया जाएगा।
  • शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों - अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे।
  • इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और बताया कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की।
  • उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिये कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएगा, जहाँ टैक्स संबंधी सुनवाई के लिये कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री ने कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए बताया कि हरियाणा की आबादी देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत है वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है।

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हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये सिरे से दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्य सचिव ने बताया कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है।
  • यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
  • इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, निर्णय लेगी।
  • उन्होंने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
  • उन्होंने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश जारी किये गए हैं। इस निर्देश का जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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