मध्य प्रदेश Switch to English
राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन
चर्चा में क्यों?
7 अक्टूबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने बताया कि राज्य शासन ने मिशन वात्सल्य की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिये राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति गठित की है।
प्रमुख बिंदु
- विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में गठित राज्य बाल संरक्षण समिति को अधिक्रमित करते हुए इस समिति का गठन किया गया है।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति में प्रमुख सचिव स्तर के सदस्यों में गृह, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि और विधायी कार्य, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार, नगरीय विकास एवं आवास, श्रम, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य और सचिव मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल किया गया है। समिति में आयुक्त/संचालक महिला बाल विकास सदस्य सचिव होंगे।
- समिति प्रत्येक वर्ष त्रैमास में मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा समीक्षा करेगी।
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कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन योजना के लिये समिति गठित
चर्चा में क्यों?
7 अक्टूबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने बताया कि राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन योजना के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की है।
प्रमुख बिंदु
- इस समिति में अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास और वन को सदस्य बनाया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव सहकारिता, ऊर्जा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा शिक्षा और अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण एवं सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी सदस्य होंगे।
- समिति में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सदस्य सचिव होंगे।
- समिति प्रदेश में कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापना के संबंध में कृषि, वन अपशिष्ट, डिस्टिलरी अपशिष्ट और नगरीय निकायों के ठोस अपशिष्ट उपलब्धता की समीक्षा करेगी। साथ ही योजना से संबंधित कार्य-योजना बनाने और प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न भौगोलिक अपशिष्ट के अनुसार बायो गैस प्लांट स्थापना के लिये सुझाव देगी। समिति 3 माह में कम-से-कम एक बैठक अवश्य करेगी।
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