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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 08 Oct 2021
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मध्य प्रदेश में बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप-लोक सेवा केंद्र

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक करने के लिये आगामी एक साल में पाँच हज़ार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप-लोक सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • इन उप-लोक सेवा केंद्र के द्वारा नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रुपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड ह्वाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चले जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किये। 
  • इनमें सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किये गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएँ बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब
    ई-एफआईआर हो सकेगी।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं-
    • मध्य प्रदेश में ई-रुपीकी व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिये ‘ई-रुपी’ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
    • नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण-पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।
    • कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ, जैसे- वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिये सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदान की जाएंगी।
    • नागरिक सेवाएँ, जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिये आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा ह्वॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।
    • समस्त सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया को सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग दी जाएगी।
  • इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम की उपयोगिता और गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण से संबंधित पुस्तिका और मोटे अनाज़ों के महत्त्व और उनसे निर्मित व्यंजन के संबंध में पुस्तिका का विमोचन भी किया।

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एकमुश्त समझौता योजना

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ ने प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाओं और उनके सदस्यों को बकाया ऋण की वसूली के लिये ‘एकमुश्त समझौता योजना’ लागू की है। योजना में दंड ब्याज में 100 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपए के ऋण की वसूली हो सकेगी।
  • वर्तमान में संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज, दंड-ब्याज मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में ब्याज की दर अत्यधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों पर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही वसूली में भी आसानी नहीं होती और वैधानिक जटिलताओं की स्थिति बनती है। 
  • एकमुश्त समझौता योजना में बकायादार आवेदन देने के तिथि से 30 दिन की अवधि में कुल मांग की 25 प्रतिशत राशि जमा कर समझौते के पात्र हो जाएंगे। इसके बाद बकायादार को अगले छ: माह में पूरी ऋण राशि जमा करना होगी। 
  • इस योजना का लाभ लेने के लिये ऋणी सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालय आवास संघ से संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सकती है। ऋणी सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में संपूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी। 
  • आवेदन पर अनुशंसा कर आवास संघ मुख्यालय भेजा जाएगा। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की समयावधि में प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। एकमुश्त समझौता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है।

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