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उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 08 Jan 2024
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नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिये ज़ुर्माना

चर्चा में क्यों?

नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता या वाहन मालिकों पर तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए ज़ुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदु:

  • परिवहन विभाग के सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
  • मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 (ए) के तहत, यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किये गए मोटर वाहन-संबंधी अपराधों में, केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
    • निर्धारित सज़ा में तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए का ज़ुर्माना शामिल है।
  • लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालिग शामिल हैं।
  • अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया और सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने की बात की।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019

  • संशोधन यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास करता है।
  • यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है।
  • यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।


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उत्तर प्रदेश की ‘अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर’ नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की ‘सेमीकंडक्टर’ नीति तैयार करने का आदेश दिया।

  • यह निर्णय तेज़ी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अर्द्धचालकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
    • सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर ने पिछले दो वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है।
  • केंद्र सरकार द्वारा अर्द्धचालक विनिर्माण सेवाओं, जैसे– सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिये प्रोत्साहन दी जा रही है।
    • वर्ष 2021 में, भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) की घोषणा की।
    • सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के लिये, निर्माण इकाइयाँ, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर, असेंबली एंड टेस्ट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट्स एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं।
  • वैश्विक अर्द्धचालक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उत्तर प्रदेश की नीति के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण का प्रावधान किया जाना चाहिये।
  • सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक
  • अर्द्धचालक, एक चालक और कुचालक के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का एक वर्ग होता है।
  • अर्द्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
    • इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, विद्युत दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है।


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