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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 07 Sep 2023
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झारखंड कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने समेत 34 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई

चर्चा में क्यों?

  • 6 सितंबर, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 प्रस्तावों सहित ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपए मिलेंगे।
  • महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 14,000 हो गयी है।
  • इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य के 12 ज़िलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा छह साल के लिये थी। इसे सात साल के लिये कर दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साइकिल खरीद का पैसा उनके खाते में डीबीटी से देने की स्वीकृति दी है।
  • कैबिनेट की बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिये जानेवाले पुलिस पदक की चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करती थी। अब गृह सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी।
  • कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिये सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया है।
  • झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही अनुदान मिलेगा। इसमें छात्र संख्या और ग्रेडिंग को आधार बनाया है।
  • अगर किसी छात्रों की संख्या 2001 से अधिक है और नैक का ए ग्रेडिंग है, उसे 30 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। जबकि सबसे न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 200 से 500 होने और ग्रेड सी होने पर चार लाख रुपए अनुदान मिलेगा।
  • निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बल को मिलनेवाले अनुदान में संशोधन किया गया है।
  • इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
    • स्वास्थ्य विभाग में निदेशक आयुष का भर्ती नियमावली को मंजूरी।
    • कांची सिंचाई योजना के लिये ईचागढ़ नहर के पुनर्स्थापन के लिये 63.56 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति।
    • आशुलिपिक की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
    • मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तों के बंधेज निर्वाचन में संशोधन।
    • झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018 को संशोधित कर 2023 का गठन किया गया।
    • जल संसाधन में शोध सहायक कर्मियों के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति।
    • झारखंड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
    • निदेशक औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 को स्वीकृति।
    • निदेशक औषधि झारखंड नियमावली-2023 को स्वीकृति।
    • झारखंड पंचायत सचिव नियमावली-2014 में संशोधन।
    • झारखंड किशोर न्याय नियमावली-2003 के तहत रांची एवं पूर्वी सिंहभूम में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन को स्वीकृति।
    • झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज के 28 न्यायिक पदाधिकारियों को ज़िला जज में स्वीकृति।


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राँची के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर दोबारा निर्णय ले एएसआई : झारखंड हाईकोर्ट

चर्चा में क्यों?

  • 5 सितंबर, 2023 को राँची के ऐतिहासिक टैगोर हिल के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर के संरक्षण व राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि टैगोर हिल के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में भारतीय पुरातत्त्व विभाग (एएसआई) तीन माह के अंदर फिर से निर्णय ले।

प्रमुख बिंदु

  • चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कई निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। इससे पहले 31 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
  • राज्य सरकार को टैगोर हिल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने कहा कि भूमि सुधार व राजस्व विभाग एक समिति बनाएगा, जो टैगोर हिल की चहारदीवारी की माप कराएगी। यह माप ओरिजनल राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप कराई जाए। इसके बाद टैगोर हिल की चहारदीवारी को उसके मूल स्वरूप में लाया जाए। सर्वे के लिये बनाई जानेवाली समिति में राँची के उपायुक्त द्वारा मनोनीत सदस्य रहेंगे।
  • खंडपीठ ने राज्य सरकार को टैगोर हिल के ब्रह्म मंदिर, कुसुम ताल, शांति धाम व समाधि स्थल का संरक्षण तथा रख-रखाव करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि टैगोर हिल क्षेत्र को सुंदर बनाया जाए तथा पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
  • इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा था।
  • उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोसाइटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी ने ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी।
  • मामला याचिकाकर्त्ता ने कहा है कि मोरहाबादी में टैगोर हिल के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर 1910 में बना था। इसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। वह नाटककार, चित्रकार और संगीतकार थे। ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की ओर से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए।


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