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गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी
चर्चा में क्यों?
5 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में हुई समीक्षा बैठक करने के उपरांत बताया कि राज्य के गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिये चिह्नित किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिये लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसके बनने के बाद एक ओर जहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप एक सफारी पार्क विकसित करने की परिकल्पना को पूरा करने के लिये अरावली सफारी पार्क परियोजना के विकास हेतु डिजाइन परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिये 2 चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है।
- इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जल्द ही पीएमसी का चयन कर लिया जाएगा।
- इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियों को लाने का प्रयास किया जाएगा। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा यहाँ की जलवायु से सामंजस्य स्थापित कर सकने वाले विदेशी जानवरों के लाये जाने पर भी अध्ययन किया जा रहा है।
- इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने के भी केंद्र होते हैं तथा ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाएगा।
- बैठक में हिसार ज़िले में राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है।
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मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी
चर्चा में क्यों?
4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- हरियाणा में ‘डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटेशन काउंसिल’की संरचना आदि को शामिल करने के लिये मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023’ तैयार किये गए हैं।
- हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 की मुख्य बातें स्पष्ट करती हैं कि ‘परिषद’का अर्थ उन मामलों से निपटने के लिये अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है जहाँ मूल राशि 20 लाख रुपए से अधिक है।
- डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडीसी चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस विभाग के प्रशासन से एक अधिकारी (जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कम रैंक का न हो) तथा डीसी ऑफिस से एक अधिकारी (जो अकाउंट ऑफिसर रैंक से कम न हो) सदस्य होंगे।
- इसी प्रकार, नॉन-ऑफिसियल सदस्य के तौर पर माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) एवं सदस्य-सचिव के तौर पर एमएसएमई की ज़िला इकाई के अधिकारी (जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से कम न हो) को नियुक्त किया जायेगा।
- काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिये बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कामकाज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी।
- काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिनियम में परिभाषित तरीके और समय-समय पर आवश्यक रूप में जानकारी प्रदान करेगी।
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