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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 07 Jun 2023
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राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित ई-आर.टी.आई. पोर्टल का ई-उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

5 जून, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित e-RTI Portal  का वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जार्ज मसीह ने कहा कि यह कदम पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पोर्टल से यह सुनिश्चित होगा कि आमजन का यह महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकार जटिल कागजी कार्यवाही और लंबी प्रक्रियाओं में ही उलझकर न रह जाए।
  • इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी न्यायपालिका का कंप्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण करने की चलाई जा रही मुहिम में इस पोर्टल को एक बढ़ता हुआ कदम बताया।
  • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमेन न्यायाधिपति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि पोर्टल की सफलता न केवल तकनीकी कौशल पर बल्कि इसके प्रभावी उपयोग के लिये सामूहिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश के अन्य संस्थानों के लिये अनुकरणीय उदाहरण बनेगा।
  • जोधपुर से विडियो कांफ्रेंसिग से जुड़े न्यायाधिपति अरुण भंसाली ने बताया कि यह पोर्टल न केवल आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा बल्कि सूचना प्रसार की गति और सटीकता को भी बढ़ाएगा।
  • उन्होंने कहा कि यह ऐसे एकल व केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहाँ नागरिक अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑनलाईन शुल्क जमा करा सकते हैं, आवेदन की स्थिति की जानकारी और समय पर सूचनाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके, न केवल कागजी कार्रवाई की बाधाओं को समाप्त किया गया है बल्कि आवेदकों और सूचना प्रदाता अधिकारियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक चैनल भी प्रदान किया है।
  • उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1040/2019, प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सभी उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के लिये सूचना के अधिकार के तहत ई-पोर्टल की क्रियान्विति के लिये निर्देश दिये थे, जिसकी अनुपालना में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने निर्देशों में दी गई अवधि से पूर्व ही ई-आर.टी.आई. पोर्टल और उससे संबंधित नियमों को मूर्त रुप प्रदान कर पोर्टल को लॉन्च किया है।
  • ई-आर.टी.आई. पोर्टल का लिंक राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर सूचना के अधिकार के टेब में उपलब्ध कराया गया है।


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बाढ़ नियंत्रण के लिये कलक्टर ने नियुक्त किये इंसीडेंट कमांडर

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को राजस्थान के जयपुर में आगामी मानसून सत्र में बाढ़ की संभावना को देखते हुए तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये एवं जल भराव के क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने के लिये ज़िला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इंसीडेंट कमांडर की नियुक्ति की है।

प्रमुख बिंदु 

  • कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 22 इंसीडेंट कमांडर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपखंड अधिकारियों को इंसीडेंट कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है। इंसीडेंट कमांडर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करेंगे।
  • जयपुर महानगर में इंसीडेंट कमांडर नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से समन्वय कर संसाधनों का आकलन करना एवं बाढ़ की स्थिति में राहत गतिविधियों का संचालन करेंगे।
  • जल भराव की स्थिति में जल निकासी का प्रबंध करना, प्रभावित इलाकों में आवश्यक दवाईयों का छिड़काव करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, आश्रय स्थल एवं पुनर्वास हेतु भवनों को चिन्हित करना एवं प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करवाना इंसीडेंट कमांडर्स की जिम्मेदारी होगी।
  • कलक्टर ने बताया कि बाढ़ की स्थिति में ज़िला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं सेना के साथ समन्वय कर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किये जाएंगे।

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