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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 07 Apr 2023
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हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

  • नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।
  • विदित है कि वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिये इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री निर्धारित योग्यता थी।
  • वित्त एवं योजना अधिकारी, प्रधानाचार्य (फुटवियर), प्रशिक्षण अधिकारी (बीटीसी) शिक्षुता तथा प्लेसमेंट अधिकारी के नये सृजित पदों को भरने हेतु नियमों में प्रावधान किया गया है तथा जो पद समाप्त हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं, उन पदों को नियमों से हटाया गया है।
  • कंप्यूटर पर कार्य करने की प्रवीणता लाने के लिये कंप्यूटर एप्रीशिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) पास करने का प्रावधान किया गया है।

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आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदा को मंजूर किया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुँच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है।
  • चूँकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया गया है।
  • इस नीति के अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष निजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
  • हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य सरकार के तहत आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में पेसेंट के रूप में दाखिल होकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं।
  • कुछ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की पुरानी बीमारी के रोगियों के बाह्य उपचार के दौरान भी प्रतिपूर्ति की जाएगी क्योंकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों में बाह्य रोगियों को उपचार कराने के लिये कोई दवा निर्धारित नहीं है।
  • निश्चित पैकेज दरों को आयुष की सभी धाराओं अर्थात आयुर्वेद (96 पैकेज), योग (27 पैकेज) और प्राकृतिक चिकित्सा (30 पैकेज), यूनानी (85 पैकेज), और सिद्ध (49 पैकेज) में परिभाषित किया गया है।
  • इस नीति के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल कर्मचारियों से निश्चित पैकेज दरों पर शुल्क लेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में संबंधित विभाग को बिल जमा करने के बाद की जाएगी। कमरे का किराया भी कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार तय किया जाएगा, जो संबंधित अस्पताल द्वारा पात्रता के अनुसार लिया जाएगा और पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होगा।
  • राज्य के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के माध्यम से इनडोर दाखिल होने के दौरान गैर-पैकेज उपचार के मामले में भी कमरे के किराए की पात्रता, प्रयोगशाला दरों और प्रवेश के दौरान दी गई दवाओं की लागत के बराबर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • इस नीति के तहत दवाओं की प्रतिपूर्ति योग्य सूची भी तैयार की जाएगी, जो निजी आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में इनडोर प्रवेश के दौरान पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होगी।  

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