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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 07 Jan 2023
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जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित बीट सिस्टम अपनाया

चर्चा में क्यों?

6 जनवरी, 2023 को पूर्वी सिंहभूमि ज़िले के एसएसपी प्रभात कुमार ने जमशेदपुर के साकची स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम (सीसीआर) में क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम के जरिये स्मार्ट पुलिसिंग का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले 1500 से अधिक बीट पॉइंट्स ने क्यूआर कोड-आधारित ई-बीट सिस्टम को अपनाया है। नई प्रणाली के तहत, जमशेदपुर पुलिस की गश्ती टीमों के पास ज़िले भर में स्कैन-थ्रू क्यूआर कोड होंगे।
  • संबंधित थानों के प्रभारी अधिकारियों को क्यूआर कोड की स्कैनिंग के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी के साथ डेटा बनाए रखना होगा ताकि गश्त करने वाले दल अपने कर्तव्य से बच न सकें।
  • पिछली पारंपरिक लॉगबुक प्रणाली के तहत, बीट पुलिस को अपनी धड़कनों के साथ स्थापित स्वाइपिंग मशीनों के माध्यम से मैन्युअल रूप से अपने मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में हेरफेर की गुंजाइश थी क्योंकि उचित निगरानी नहीं थी।
  • नई प्रणाली के साथ, बीट पुलिस को अपने मोबाइल फोन से अपने मार्गों पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। ऐप आधारित क्यूआर कोड चेहरे की पहचान का उपयोग करता है और पुलिस अधिकारियों को बेहतर और त्वरित प्रतिक्रिया के लिये फोटो डाउनलोड करने और टिप्पणियाँ लिखने की अनुमति देता है। कंट्रोल रूम से भी सिस्टम की रियल टाइम आधार पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
  • जैसे ही बीट पुलिसकर्मी कोड को स्कैन करेगा, प्रभारी अधिकारी को न सिर्फ कन्फर्मेशन मिलेगा, बल्कि जीपीएस के जरिये उसकी गतिविधि को भी ट्रैक किया जा सकेगा। ऐप में दर्ज की गई टिप्पणियों को भविष्य की पुलिसिंग और योजना के लिये संगृहीत और विश्लेषण किया जा सकता है।
  • नई प्रणाली के शुभारंभ के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि शुरुआत में साकची में 27 क्यूआर और बिस्टुपुर में 30 क्यूआर कोड लगाए गए हैं।
  • ये क्यूआर कोड प्रमुख आभूषण दुकानों, बैंकों और होटलों में स्थापित किये गए हैं, जहाँ गश्त करने वाली पार्टियों को नियमित रूप से नजर रखनी होती है। ज़िले भर में जल्द ही ऐसे क्यूआर कोड की संख्या बढ़ाकर 1,500 की जाएगी, ताकि निर्दोष पुलिस पेट्रोलिंग से व्यवसायियों, बैंकों, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित किया जा सके।

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श्री सम्मेद शिखरजी को ईको टूरिज़्म ज़ोन एवं पर्यटन से हटाया गया

चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड के गिरिडीह ज़िले में स्थित श्री सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचना की धारा 3 के प्रावधानों और अन्य सभी पर्यटन और ईको-पर्यटन गतिविधियों को लागू करने पर तत्काल रोक रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु 

  • विदित है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव को इस संबंध में पत्र लिखा था। सीएम ने पत्र के माध्यम से कहा था कि पारसनाथ सम्मेद शिखर पौराणिक काल से ही जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल रहा है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है।
  • उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पिछले कुछ दिनों में पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य में होने वाली कुछ गतिविधियों के बारे में जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिससे जैन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  • इन शिकायतों में झारखंड सरकार द्वारा पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना के प्रावधानों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख है और कहा गया है कि राज्य सरकार की इस तरह की लापरवाही से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है।
  • इस संबंध में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पूरे मुद्दे और संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिये जैन समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके साथ एक बैठक की थी। प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आए और उन्होंने सम्मेद शिखरजी की वर्तमान स्थिति और स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिये समुदाय की मांगों के बारे में बात की।
  • प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि पारसनाथ डब्ल्यूएल अभयारण्य की स्थापना तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1984 में वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजैड) को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार ने झारखंड की सरकार के साथ परामर्श से 2019 में अधिसूचित किया था।
  • पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को प्रतिबंधित, नियंत्रित और बढ़ावा देकर संरक्षित क्षेत्रों के लिये एक प्रकार का ‘शॉक एब्जॉर्बर’ के रूप में कार्य किया जाता है।
  • ईएसजैड अधिसूचना का उद्देश्य अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, और निश्चित रूप से अभयारण्य की सीमा के भीतर हर प्रकार की विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है। ईएसजैड की घोषणा वास्तव में अभयारण्य के आसपास और इसलिये, इसकी सीमा के बाहर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये है।
  • पारसनाथ डब्ल्यूएल अभयारण्य की प्रबंध योजना में पर्याप्त प्रावधान हैं जो जैन समुदाय की भावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, भारत सरकार जैन समुदाय की भावनाओं को देखते हुए समग्र रूप से निगरानी समिति को किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये दिशा निर्देश जारी कर सकती है।
  • केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मंत्रालय स्थापित तथ्य को स्वीकार करता है कि सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र न केवल जैन समुदाय के लिये बल्कि पूरे देश के लिये एक पवित्र जैन धार्मिक स्थान है और मंत्रालय इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है।
  • बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड की सरकार को पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंध योजना के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाए, जो विशेष रूप से वनस्पतियों या जीवों को नुकसान पहुँचाने, पालतू जानवरों के साथ आने, तेज संगीत बजाने या लाउडस्पीकरों का उपयोग करने, स्थलों या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों जैसे पवित्र स्मारक, झीलों, चट्टानों, गुफाओं और मंदिरों को गंदा करने; और शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री; पारसनाथ पहाड़ी पर अनधिकृत शिविर और ट्रेकिंग आदि को प्रतिबंधित करता है।
  • झारखंड सरकार को निर्देशित किया गया है इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करे। राज्य सरकार को पारसनाथ पहाड़ी पर शराब और माँसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
  • इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत उपरोक्त पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिये, केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना की धारा 5 के तहत एक निगरानी समिति का गठन किया है।
  • राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जैन समुदाय से दो सदस्य और स्थानीय आदिवासी समुदाय से एक सदस्य को इस निगरानी समिति में स्थायी आमंत्रित के रूप में रखा जाए, जिससे महत्त्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उचित भागीदारी और निरीक्षण किया जा सके।  

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