मध्य प्रदेश Switch to English
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
चर्चा में क्यों?
5 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना’ के संशोधन को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- अब योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम से 55 हज़ार रुपए स्वीकृत किये जाएंगे।
- इस राशि में से 6 हज़ार रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्त्ता निकाय को देय होगी एवं 38 हज़ार रुपए की सामग्री तथा 11 हज़ार रुपए का एकाउंट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्त्ता निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- श्रम विभाग के मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के लिये अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्त्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारु रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु ज़िला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन ज़िले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।
- ज़िले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़िले के प्रत्येक निकाय के लिये सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेंडर जारी होगा। इस कैलेंडर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके।
- आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके तहत वर-वधू को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम-से-कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।
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