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मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम संधारण के लिये दिये विस्तृत निर्देश
चर्चा में क्यों?
3 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये उपयोग में आने वाली ईवीएम के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।
प्रमुख बिंदु
- राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास ईवीएम पहुँचाने से लेकर मतगणना के पश्चात् इनका संधारण कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिये हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्ऩिग ऑफिसर और मतदान केंद्र, मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग-रूम तक ईवीएम मशीनों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये।
- राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने यह भी कहा है कि रिटर्ऩिग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन के लिये आवंटित ईवीएम के समस्त ट्रकों को चयनित अस्थाई ईवीएम स्ट्रांग-रूम में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विहित रीति से संधारित करना होगा। प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के प्रयोजन के लिये प्रदाय की गई ईवीएम को स्ट्रांग-रूम से पृथक् कक्ष, जो कि उसी भवन में हो, आरक्षित कर संधारित किया जाएगा।
- आरओ रेंडमाइजेशन में आवंटित मतदान केंद्र तथा वार्ड रिज़र्व सह कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम को कमीशनिंग के लिये निकालते समय स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति से बोला जाएगा।
- कमीशनिंग के बाद मतदान केंद्र तथा वार्डवार रिज़र्व के लिये तैयार की गई ईवीएम को यथा-निर्धारित अस्थाई स्ट्रांग-रूम में संधारित कर विहित रीति से स्ट्रांग-रूम को सील किया जाएगा।
- कमीशनिंग के दौरान नॉन-वर्क़िग पाई गई ईवीएम एवं रिटर्ऩिग ऑफिसर के पास शेष कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम, जो कि मतदान के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, को स्ट्रांग-रूम से पृथक कक्ष, जिसमें प्रशिक्षण एवं जन-जागरूता के लिये आवंटित ईवीएम को भी रखा जाएगा, में संधारित किया जाएगा।
- सामग्री वितरण दिवस पर मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र से संबंधित ईवीएम तथा सेक्टर/ज़ोनल मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित सेक्टर की वार्डवार रिज़र्व ईवीएम प्रदाय करने के लिये स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति अनुसार खोला जाएगा।
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