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साँप काटने से मौत पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए
चर्चा में क्यों?
31 मार्च, 2022 को बिहार की उपमुख्यमंत्री-सह-आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने विधानसभा में घोषणा की कि यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति की कभी भी साँप के डसने से मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी।
प्रमुख बिंदु
- विदित हो कि बिहार में अब तक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था।
- बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग इसे प्राकृतिक आपदाजनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 मार्च, 2022 को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय 24 मार्च, 2022 (अधिसूचना की तिथि) से प्रभावी हो गया है।
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