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हर हित स्टोर व वीटा बूथ योजना
चर्चा में क्यों?
2 जनवरी, 2023 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन के वीटा बूथ और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये वीटा बूथ एवं हर हित स्टोर खोलने की बेहतर योजना क्रियान्वित की जा रही है।
प्रमुख बिंदु
- सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का कोई भी पात्र व्यक्ति हर हित स्टोर खुलवाने का विकल्प चुनता है तो डेयरी फेडरेशन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवाओं को प्रतिभूति राशि में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार बिना किसी प्रतिभूति राशि के युवा हर हित स्टोर लेकर आजिविका के लिये स्थायी आमदनी का जरिया बनाकर अपना भविष्य सुखद एवं सुखमय बना सकते हैं।
- उन्होंने बताया कि हर हित स्टोर के लिये युवाओं को बैंक ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हर हित स्टोर खोलने के लिये पात्र व्यक्ति के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में किराए या खुद का 200 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिये। पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 55 साल व शैक्षणिक योग्यता केवल दसवीं पास होनी जरूरी है।
- उन्होंने बताया कि वीटा बूथ खोलने के लिये लगभग दो लाख 70 हज़ार रूपए तक लागत आती है। इसमें दुकान के रैक व पैक्ड सामान की लागत भी शामिल होती है। इस स्कीम के तहत हरियाणा एग्रो 15 प्रतिशत और बैंक 85 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।
- राज्य में वीटा बूथ खोलने के लिये 12 बाई 12 वर्ग फुट में वीटा का बूथ स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये बीपीएल परिवार से भी प्रतिभूति राशि नहीं ली जाती। अंत्योदय पात्र से केवल दस हज़ार रुपए व सामान्य श्रेणी के आवेदक से सिक्योरिटी के रूप में 50 हज़ार रुपए की राशि ली जाती है। इसके लिये आवेदक की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास व उम्र कम से कम 18 व अधिकतम 55 साल तक होनी चाहिये।
- सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन के वीटा बूथ और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा हर हित स्टोर खोलने का बेहतर विकल्प युवाओं को दिया जा रहा है। एग्रो इंडस्ट्रीज का हर हित स्टोर और वीटा बूथ स्कीम राज्य में काफी लोकप्रिय हो रही है और यह युवाओं के लिये एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा सरकार ने 1000 हर हित स्टोर एवं वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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हरियाणा सरकार ने की विभागों के विलय की अधिसूचना जारी
चर्चा में क्यों?
2 जनवरी, 2023 को एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय एवं पुनर्गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर ‘ऊर्जा विभाग’किया गया है तथा वन एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका नाम बदलकर ‘पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग’किया गया है।
- पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय करके विभाग का नाम बदलकर ‘विरासत तथा पर्यटन विभाग’किया गया है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का विलय करके नए विभाग का नाम ‘उच्चतर शिक्षा विभाग’किया गया है।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग को भंग कर दिया गया है। इस विभाग के कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व निजी आईटी तथा हारट्रोन को ‘उद्योग तथा वाणिज्य विभाग’के दायरे में लाया गया है।
- इसी प्रकार, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय सूचना, लोकसंपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया है और इसका नाम बदलकर ‘सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग’किया गया है तथा श्रम तथा रोज़गार विभाग के स्थान पर अब ‘श्रम विभाग’नाम रखा गया है।
- अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद इसका नया नाम ‘सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग’किया गया है तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के स्थान पर अब इसका नाम ‘खेल विभाग’रखा गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ‘युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग’नाम से नया विभाग गठित किया है। इसमें कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोज़गार विभाग तथा युवा मामले विभाग का विलय किया गया है।
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