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‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016’ में संशोधन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति
चर्चा में क्यों?
1 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016’ में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है, ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके, जो कारोबार करने की सहूलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ-साथ लागत को कम करने के लिये श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर हो।
- हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है।
- अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- नगर एवं ग्राम आयोजना, पर्यावरण, वन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), वित्त, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, एचएसआईआईडीसी के महानिदेशक या उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के निदेशक सदस्य हैं।
- ईईसी की प्रमुख भूमिका सरकार की विभिन्न योजनाओं/नीतियों के तहत प्रोत्साहन/विशेष पैकेज के मामलों की जाँच करना और हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड को इसकी सिफारिश करना है।
- ईईसी आगे जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित विशेष पैकेज के लिये मामलों का अनुमोदन एवं सिफारिश करती है। हालाँकि, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य नहीं हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव को अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिये हरियाणा उद्यम संवर्धन नियम, 2016 के नियम 4 (1) में संशोधन की आवश्यकता थी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिये एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी विभिन्न पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने हेतु अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है।
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गेहूँ की 22 नई प्रजातियाँ देश को समर्पित
चर्चा में क्यों?
1 सितंबर, 2022 को भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) करनाल के निदेशक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आईआईडब्ल्यूबीआर के पर्यवेक्षण में देश को गेहूँ की 22 नई प्रजातियाँ किसानों को समर्पित की गई।
प्रमुख बिंदु
- यह पहला मौका है, जब 2022 में एक साथ इतनी अधिक प्रजातियाँ देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से अनुमोदित की गई हैं।
- इनमें पाँच प्रजातियाँ आईआईडब्ल्यूबीआर करनाल (हरियाणा) की हैं, इसके अलावा संस्थान की दो प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार भी किया गया है। ये देश में गेहूँ उत्पादन में क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे देश के किसानों के सामने अधिक विकल्प मौजूद होंगे।
- भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) करनाल और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के संयुक्त तत्त्वावधान ग्वालियर में 29 व 30 अगस्त को आयोजित 61वीं संगोष्ठी में ये निर्णय लिये गए थे।
- डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगोष्ठी में प्रजाति पहचान समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें समिति ने 27 प्रस्तावों पर चर्चा की। इसमें से 22 गेहूँ की प्रजातियों का अनुमोदन कर किसानों के खेतों के लिये अनुमोदित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें केंद्रीय प्रजाति अनुमोदन समिति द्वारा रिलीज किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इन 22 प्रजातियों में पाँच प्रजातियाँ आईआईडब्ल्यूबीआर करनाल की हैं। जिसमें डीबीडब्ल्यू-370, डीबीडब्ल्यू-371, डीबीडब्ल्यू-372 और डीबीडब्ल्यू-316 के अलावा डीडीडब्ल्यू-55 शामिल हैं।
- जल्द बुवाई व अधिक उत्पादन वाली डीबीडब्ल्यू-370 का उत्पादन 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 371 का 75.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दो जोन के लिये अनुमोदित की गई 372 का उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर (मध्य भारत के लिए 75.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) के लिये अनुमोदित किया गया है।
- 316 का उत्पादन (देर से बुवाई वाली प्रजाति) पूर्वोत्तर भारत के लिये 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तो सीमित पानी में सेंट्रल जोन के लिए कठिया गेहूँ की प्रजाति डीडीडब्ल्यू-55 को अनुमोदित किया गया है, इसमें सिर्फ एक पानी लगाना होता है।
- आईआईडब्ल्यूबीआर के प्रमुख अन्वेषक (फसल सुधार) डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इसके अलावा आईआईडब्ल्यूबीआर की दो प्रजातियाँ डीबीडब्ल्यू-187 व 303 मेगा प्रजातियों में शामिल हो गई हैं। 187 ऐसी प्रजाति हैं, जिसे 20 मिलियन हेक्टेयर के लिये अनुमोदित किया है, जो देश में पाँच मिलियन हेक्टेयर रकबे तक पहुँच गई है। हरियाणा में 50 प्रतिशत ये प्रजाति बोई जा रही है।
- इन दोनों प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार करते हुए मध्य क्षेत्र में उच्च उर्वरता, अगेती बुवाई के लिये अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियाँ अनुमोदित की गई हैं, उनमें पीबीडब्ल्यू 826 (दो जोन के लिये), पीबीडब्ल्यू 883, आईएआरआई नई दिल्ली की एचडी 3369, 3406, 3411 व 3467, आईआरआई इंदौर की एचआई 1653, 1654, 1650, 1655, 8826, एमएसीएस पुणे की 6768, 4100, सीजी बिलासपुर की 1036 आदि शामिल हैं। आईएआरआई नई दिल्ली की दस प्रजातियाँ शामिल हैं।
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