उत्तर प्रदेश Switch to English
बरेली की तर्ज पर देशभर में लागू होगा अन्नपूर्णा मॉडल
चर्चा में क्यों?
29 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत राशन की उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर में शिफ्ट किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने 17 मई को मंडल में बनाए जा रहे 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स का मॉडल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। अन्नपूर्णा मॉडल के तहत उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र होगा, जिसे ‘अन्नपूर्णा स्टोर’का नाम दिया गया गया है।
- कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी की सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न के वाहनों का उचित दर की दुकान तक आसानी से पहुँचना ज़रूरी है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ व शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों, मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण कराएंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन दुकानों को ऐसी जगह बनाने का आदेश दिया है, जहाँ आम लोगों की पहुँच आसान हो। यानी दुकानें गली-कूचों में न होकर खुले या सहज पहुँच वाले स्थानों पर हों।
- दुकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के नज़दीक किये जाएंगे। इस मॉडल पर बरेली में कई दुकानें अभी निर्माणाधीन हैं। ज़िले के सभी ब्लॉकों में इन दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिये हैं।
- अन्नपूर्णा स्टोर के जनसुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण-पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाएँ मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किये जा सकेंगे। अन्नपूर्णा स्टोर में पाँच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर, ई-स्टांप, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे। माइक्रो एटीएम, बीसी सखी आदि की सेवाएँ भी मिलेंगी।
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पश्चिमी यूपी के नशा तस्करों पर पहली बार होगी पिट के तहत कार्रवाई
चर्चा में क्यों?
29 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी यूपी में पहली बार नशा तस्करों पर पिट (द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एंड सबस्टांसेंस एक्ट-1988) के तहत कार्रवाई होने जा रही है।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर की जेलों में बंद उन तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है, जो नशा तस्करी के आदतन अपराधी हो चुके हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद वह फिर इसी धंधे में शामिल हो सकते हैं।
- पिट की कार्रवाई के लिये करीब 20 तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है। यह कार्रवाई एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स) की ओर से कराई जाती है।
- एएनटीएफ ने जिन तस्करों की फाइल पिट के लिये तैयार की है, उसे डीएम से कमिश्नर और मुख्यालय भेजा जाएगा। शासन स्तर पर जाँच होगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पिट की कार्रवाई की फाइल आई है वह कितनी जायज है। शासन की अनुमति के बाद कार्रवाई की जाएगी।
- पुलिस उपाधीक्षक एनएनटीएफ मेरठ-सहारनपुर राजेश कुमार के मुताबिक पश्चिमी यूपी में अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस कार्रवाई के बाद नशा तस्कर कम से कम एक साल जेल के अंदर रहेगा और जमानत से लेकर अन्य किसी तरह की याचिका पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- इसके अलावा नशे के धंधे से उसने जो संपत्ति जुटाई थी, उसे भी सर्वे कर जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ कराई जाती है, जिनका जेल में बंद रहना जरूरी हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि पिट की कार्रवाई एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) से मिलती-जुलती है। एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर तीन-तीन माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो अधिकतम एक साल हो सकती है।
- हिरासत में रखने के लिये संदिग्ध पर आरोप तय करने की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि प्रदेश सरकार को यह बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में किस आधार पर रखा गया। यह कार्रवाई शासन के आदेश पर सिविल पुलिस कर सकती है, जबकि पिट की कार्रवाई सिर्फ एएनटीएफ कर सकती है।
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