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बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा के लिये स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस
चर्चा में क्यों?
29 अप्रैल, 2022 को हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) द्वारा बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी गई।
प्रमुख बिंदु
- नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान तीन से चार बार निर्माण एजेंसी सुरक्षा मानकों को ऑडिट करवाएगी।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी गुरुग्राम में आयोजित सेवोकॉन सम्मेलन के समापन सत्र में दी। इसके साथ ही उन्होंने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- गाइडलाइन के अनुसार सभी पूर्व आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद ही बिल्डरों द्वारा निर्मित आवासीय परिसरों को आरडब्ल्यूए को सौंपा जाएगा।
- यदि बिल्डर्स अपनी कीमतों पर घर बेचते हैं, तो यह सुनिश्चित करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि सुरक्षा और बुनियादी ढाँचा मौज़ूद है या उन पर भारी ज़ुर्माना लगाया जाए।
- डीटीसीपी ने यह दिशानिर्देश इसलिये जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊँची इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री और डिजाइन सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों और बिल्डिंग कोड को पूरा करती है।
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