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निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ होगा सहकारी समितियों का गठन
चर्चा में क्यों?
2 फरवरी, 2023 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जो ग्राम पंचायत न्यूनतम सदस्य संख्या 300 सहित अन्य मापदंड पूरा करेगी और हिस्सा राशि 3 लाख रुपए जमा करा देगी, वहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी.एस.एस.) का गठन प्राथमिकता के साथ कर दिया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन का प्रयास किया जाता है। जी.एस.एस. के गठन के निर्धारित मानदंड न्यूनतम सदस्य संख्या 300, हिस्सा राशि 3 लाख रुपए, अमानत राशि 1 लाख रुपए एवं 75 हज़ार रुपए लेम्प्स हेतु है।
- उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा ज़िला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।
- सहकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल 71 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 38 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना शेष है।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत आगामी 2 वर्षों में राज्य की 4171 शेष ग्राम पंचायतों में नई जीएसएस का गठन किया जाएगा। इस घोषणा के तहत विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की शेष ग्राम पंचायतों में भी नई जी.एस.एस स्थापित की जाएगी।
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