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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 01 Sep 2023
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों?

  • 31 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रुपए की ‘कायाकल्प योजना’ को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रि-परिषद द्वारा ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक की अवधि में प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया।
    • लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रुपए के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रुपए की ‘कायाकल्प योजना’की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मज़बूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
    • इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मज़बूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा।
    • योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
  • मंत्रि-परिषद ने ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ के अंतर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ा कर 8 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लंबे पश्चिम भोपाल बाइपास का निर्माण 2 हज़ार 981 करोड़ 65 लाख रुपए लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया।
    • इस बाइपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जाएगा।
    • परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो बृहद् जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।
    • प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्त्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान छ:माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’की तर्ज़ पर ‘खेलो एम.पी. यूथ गेम्स’को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हलका 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जवा अनुविभाग के गठन के बाद अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हलके 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हलके शेष रहेंगे।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्त्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रुपए की सीमा में) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है।
    • इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन (अधिकतम 15000 रुपए प्रतिमाह) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिये विभाग को अधिकृत किया गया है।
    • आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में ‘प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना’ का पात्र परिवार भी माना गया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोज़गार, कौशल विकास एवं शिक्षा/प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ दिये जाने के लिये ‘मध्य प्रदेश देव नारायण बोर्ड’ के गठन आदेश 28 सितंबर, 2020 का अनुसमर्थन किया गया।
    मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित ‘आहार अनुदान योजना’की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना
  • योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है।
    • साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।मंत्रि-परिषद द्वारा कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 31 मार्च, 2024 तक 0.50 रुपए किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मंडी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।

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