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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 02 Mar 2024
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हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने वार्षिक गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने तथा प्रसारित करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु 'हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024' पारित किया।

मुख्य बिंदु:

  • महोत्सव के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। वर्तमान में, गीता जयंती महोत्सव के आयोजन के लिये राज्य में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है।
  • विधेयक के अनुसार, प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्रीमद्भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और प्रसारित करना होगा साथ ही सांस्कृतिक व शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालाएँ, मेले, प्रदर्शनियाँ तथा सम्मेलन आयोजित करना होगा।
  • प्राधिकरण में सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष होगा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
  • गीता जयंती महोत्सव वर्षों से मनाया जाता रहा है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।
    • KDB पहले की तरह कार्य करेगा। लेकिन एक नई अथॉरिटी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेगी कि इस उत्सव को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए और भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व तक कैसे पहुँचाया जाए।

गीता जयंती महोत्सव

  • गीता महोत्सव का उत्सव लोगों में नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान लाता है।
  • गीता जयंती का उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवद गीता की अमर और अमूर्त विरासत- दिव्य गीत से अवगत कराना है।
  • हरियाणा सरकार वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र शहर में KDB के सहयोग से गीता महोत्सव का उत्सव मना रही है।

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हरियाणा ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंजीकरण एवं निजी कोचिंग संस्थानों के विनियमन विधेयक, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक और हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक के साथ-साथ अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया।

मुख्य बिंदु:

  • हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी मानव तस्करी का प्रयास करेगा या इसमें शामिल पाया जाएगा या जाली दस्तावेज़ तैयार करने में शामिल पाया जाएगा, उसे कम-से-कम तीन वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी लेकिन जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 2-5 लाख रुपए के बीच ज़ुर्माना भी देना होगा।
  • राज्य विधानसभा ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 भी पारित किया।
    • विधेयक के प्रावधानों के तहत, प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करने वाला एक निजी कोचिंग ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिये उत्तरदायी होगा, जिसमें पहले उल्लंघन के लिये 25,000 रुपए और बाद के उल्लंघन के लिये 1 लाख रुपए का ज़ुर्माना होगा और यदि उल्लंघन फिर भी जारी रहता है तो निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।'
    • 'निजी कोचिंग संस्थान' का अर्थ है एक ही परिसर में एक संस्थान जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, कंपनी, समाज या ट्रस्ट द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित एक ट्यूशन सेंटर शामिल है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिये अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है लेकिन इसमें प्रति दिन 50 छात्रों तक की व्यक्तिगत होम ट्यूशन शामिल नहीं है।
  • सदन ने राज्य और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय स्थापित करके खेल संघों के कामकाज के पंजीकरण एवं विनियमन की निगरानी के लिये हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2024 भी पारित किया।
  • हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024 भी पारित किया गया, जिसके अनुसार हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का तेज़ी से विकास और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में इसके उद्भव ने शहरी प्रशासन, बुनियादी ढाँचे की कमी, विकेंद्रीकृत निर्णय लेने तथा स्वतंत्र रूप से बनाई गई टाउनशिप में चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ करने पर हिसार के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता एवं खुशहाली पर असर पड़ सकता है।

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