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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 02 Mar 2023
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खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये प्रदेश में जल्द खुलेगी रैफरल लैब

चर्चा में क्यों?

1 मार्च, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये राज्य में शीघ्र ही रैफरल लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला एवं रैफरल लैब द्वारा खाद्य नमूनों की जाँच के लिये अलग-अलग पैरामीटर हैं। राज्य सरकार की ओर से देश भर में एक ही पैरामीटर निश्चित करने के लिये भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
  • मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य प्रयोगशाला में खाद्य नमूनों की जाँच में अनसेफ आए नमूनों की जाँच रैफरल से कराई जा सकती है। वर्तमान में मुंबई, पुणे तथा मैसूर में रैफरल लैब स्थापित हैं।
  • उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में सेफ तथा अनसेफ के पैरामीटर अलग-अलग हैं। राज्य प्रयोगशाला में अनसेफ 1202 नमूने रैफरल में भेजे गए थे, जहाँ उनमें से केवल 154 ही अनसेफ पाए गए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में भी रैफरल लैब की शीघ्र स्थापना का आश्वासन दिया गया है।
  • इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक सूर्यकांता व्यास के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिये सरकारी प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। उन्होंने सरकारी प्रयोगशालाओं में गत चार वर्षों में लिये नमूनों तथा उनसे प्राप्त रिपोर्टों का वर्षवार एवं ज़िलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त रिपोर्ट से राज्य की खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा अनसेफ घोषित नमूनों से रेफरल लैब में भेजे जाने पर प्राप्त रेफरल से निर्णयों, अमानक एवं मानक माने गए नमूनों की वर्षवार एवं ज़िलेवार सूचना भी सदन के पटल पर रखी।
  • परसादी लाल मीणा ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-46(4) में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील संबंधित अभिहित पदाधिकारी को किये जाने के प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा अपील किये जाने पर नमूनों की जाँच अभिहित अधिकारी द्वारा रेफरल प्रयोगशाला से करवाई जा सकती है। एफएसएसएआई द्वारा राज्य के लिये मैसूर, पूणे एवं नवी मुंबई तीन रैफरल लैब नियत की गई हैं।
  • उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रयोगशाला व रैफरल प्रयोगशाला के नतीजो में भिन्नता का मुख्य कारण अलग-अलग पैरामीटर्स पर जाँच करना है एवं नमूनों की जाँच के उपरांत प्राप्त जाँच परिणामों के लिये जाँचकर्त्ता अधिकारी द्वारा अपनी राय देने के लिये प्राप्त परिणामों की व्याख्या भिन्न-भिन्न किया जाना भी एक कारण है।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में रैफरल लैब की स्थापना हेतु एफएसएसएआई नई दिल्ली को वर्क प्लान 2023-24 में एमओयू के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गए हैं।

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प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

1 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित 35 विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिमंडल की बैठक में ‘दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2023’ का अनुमोदन किया गया।
    • इसमें जिसके विरुद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिये दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
    • संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गिरोह, जिसके द्वारा संगठित रूप से अपराध कारित किया जाता है पर कार्रवाई की जाएगी।
    • इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिये न्यूनतम पाँच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम पाँच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
    • वहीं, संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
  • मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव-
    • मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।
    • मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास, प्रबंधन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।
    • मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनका सतत् रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया।
    • मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुन: उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुँच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ‘ई-वेस्ट प्रबंधन नीति’ का अनुमोदन किया है।
    • मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक संतानों वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार में नियुक्ति दिये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। साथ ही, 1 जून, 2002 या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों के पदोन्नति के संबंध में विविध सेवा नियमों में संशोधन किया गया है।
    • मंत्रिमंडल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन कर जलधारी/सफाईकर्त्ता/गड़रिया के पदों की शैक्षणिक योग्यता तथा पदनाम परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस निर्णय से जलधारी/सफाईकर्त्ता/गड़रिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम ‘पशु परिचारक’(एनिमल अटेंडेंट) हो सकेगा।
    • मंत्रिमंडल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी।
    • मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके पारित होने पर जयपुर ज़िला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संबंधी उच्च अधिगम (हायर लर्निंग) के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
    • मंत्रिमंडल ने जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (एआईओटी) स्थापित करने के लिये सेक्शन-8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया। इस निर्णय से प्रदेश के युवा, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
    • मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हताओं के लिये कार्रवाई करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा।
    • मंत्रिमंडल ने जे.के. सीमेंट लिमिटेड को ग्राम-पारेवर, ज़िला-जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया है। इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना के स्थापित होने से 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 5000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।
    • मंत्रिमंडल ने बाड़मेर ज़िले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
    • मंत्रिमंडल ने ग्राम नावाँ, ज़िला-नागौर में सरकारी भूमि पर ब्राडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण का निर्णय लिया। इस डेडिकेटेड रेललाइन पर देश एवं विदेश में बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कंपोनेट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे।
    • मंत्रिमंडल ने जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इस विधेयक के पारित होने पर निजी क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
    • कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणाओं की अनुपालना में ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र एवं मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर नियोजन एवं इनके क्षेत्राधिकार को विस्तृत करके आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का निर्णय लिया गया है।
    • कैबिनेट बैठक में व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा बचाने हेतु ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण के लिये राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम-2023 का अनुमोदन किया गया। इससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। साथ ही, कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने से वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।
    • कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल सोसायटी तथा राजमेस के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है।
    • मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिये भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का नवसृजित भूखंड है।

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