राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय | छत्तीसगढ़ | 02 Feb 2022
चर्चा में क्यों?
1 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किये जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट’ हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र’ हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
- ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।
- राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि पाँचवीं अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तयों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि 31 दिसंबर, 2023 की कालावधि के लिये निरंतर प्रवृत्त रहेगा।
- नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिये ‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’ को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुत्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यत्ति के स्वयं के स्वामित्व के बाँस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुत्त किया गया।
- ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’ तथा ‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’ के वित्तीय पोषण के लिये उपकर राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।