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‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’ की अधिसूचना हुई जारी
चर्चा में क्यों?
29 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के परिवहन विभाग ने ‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’ की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का संचालन 2025-26 तक होगा।
प्रमुख बिंदु
- ज़िला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों को बस की खरीद के लिये पाँच लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।
- विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिये प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वालों को वरीयता दी जाएगी।
- अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिये आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जाएंगे, जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति लिये बेचा नहीं जा सकेगा।
- विभाग के अनुसार, तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिये तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष ज़िला पदाधिकारी होंगे, जबकि उप-विकास आयुक्त और ज़िला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- बस की खरीद के बाद उससे जुड़े कागजात डीटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद डीटीओ के द्वारा लाभुक के खाते में ऑनलाइन राशि भेजी जाएगी।
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