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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 01 Jun 2023
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने के निर्णय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु  

  • मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  
    • इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपए की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम 72 रुपए लाख की सीमा में देय होगी।  
    • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिये। 
  • मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।  
    • इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ ज़िलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीटों की भी वृद्धि हो सकेगी। 
  • मंत्रि-परिषद ने वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया। 
  • मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ज़रूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये संस्कृति विभाग में संचालित योजना ‘कलाकार कल्याण कोष’को संशोधित करते हुए, नवीन ‘मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023’ जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।  
    • पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हज़ार रुपए तक की सहायता देने का ही प्रावधान था। 
    • नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक है, जिसमें कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिये अधिकतम 50 हज़ार रुपए दिये जा सकेंगे।  
    • शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिये अधिकतम एक लाख रुपए दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई-बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जाएगा। 


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