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उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 01 Mar 2023
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गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी

चर्चा में क्यों?

28 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ ही अब पूर्वांचल के गोरखपुर में रिजनल फिल्मी सिटी खोलने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु 

  • जानकारी के अनुसार मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत कारोबारी अतुल गर्ग 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
  • भोजपुरी भाषा की सबसे महंगी फिल्म के फिल्मांकन के बाद ही अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर में रिजनल फिल्मी सिटी खुलने के बाद पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना होगा। बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र भोजपुरी एवं नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है।
  • 500 करोड़ रुपए के निवेश से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर को फिल्म सिटी के लिये बेहतर विकल्प बताया जा रहा है।
  • अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दो हज़ार करोड़ रुपए से ऊपर का उद्योग बन चुकी है। भोजपुरी के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज व अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की संभावना है।

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उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने का डोर टू डोर अभियान

चर्चा में क्यों?

27 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिये नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में ‘डोर टू डोर’ अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना होगा।

प्रमुख बिंदु 

  • मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में ‘डोर टू डोर’ अभियान के तीसरे चरण में गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होगा।
  • उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़े को अलग-अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया।
  • इस अभियान के तीन चरण हैं- पहला चरण प्रार्थना व दूसरा सहमति था। दूसरा चरण 3 मार्च को समाप्त होगा।
  • तीसरे व अंतिम चरण में कूड़े को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निकाय परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आरडब्लयूए कालोनी व बल्क वेस्ट निकालने वालों का चालान किया जाएगा। लोगों को पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से चालान के बारे में सचेत किया जाएगा तथा निकाय अधिकारी रोजाना निरीक्षण कर इसका पालन न करने वालों का चालान करेंगे।
  • नेहा शर्मा ने बताया कि 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लेकर विशेष रूप से निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जुर्माने की राशि अधिक रहने वाली है।
  • उन्होंने बताया कि सबसे कम जुर्माना नगर पंचायतों में लगेगा। यहाँ एक तो आबादी कम होती है और साथ में संसाधनों का अभाव होता है। लोगों को जागरूक करने के लिये यहाँ तीन चरण में अभियान भी चलेगा।
  • नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था के लिये निजी कंपनी स्वच्छता कारपोरेशन के साथ करार किया है तथा कंपनी के कामकाज पर नज़र रखने के लिये नगर निगम फीडबैक संस्था के साथ करार किया गया है।
  • कंपनी को साफ निर्देश दिया गया है कि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके लेना है। अलग-अलग कंटेनरों में ही कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने चमड़े की कतरन, पेठे का वेस्ट और गोबर के लिये अलग-अलग गाड़ियाँ चला रखी हैं।

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