होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण | मध्य प्रदेश | 01 Feb 2022
चर्चा में क्यों?
31 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण किया।
प्रनुख बिंदु
- शिल्प होमगार्ड मुख्यालय के शिल्प उपवन में देश के शीर्षस्थ शिल्पकारों द्वारा होमगार्ड लाइन में पत्थरों को तराशकर शिल्पांकन किया गया है।
- शिल्प उपवन में विघ्न विनाशक गणेश, कामधेनु, शब्द ब्रह्म, चालाक पक्षी, शिवशत्ति, प्रकृति तथा उल्कापिंड रूपी पत्थरों के श्रेष्ठ जीवंत प्रतिस्थापित किये गए हैं। पाषाण (पत्थरों) में रचे गए ये नयनाभिराम शिल्प ईश्वर, प्रकृति और इंसान के रिश्तों का बखूबी एहसास कराते हैं।
- शिल्प उपवन लोकार्पण समारोह में प्रदेश के 4 डिवीजन को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की चाबियाँ सौंपी गईं। ग्वालियर के डिवीजनल कमांडेंट मनीष सिंह चौहान, जबलपुर के रोहिताश पाठक, भोपाल की ऊषा डामोर और उज्जैन की प्रीति बाला सिंह ने चाबियाँ प्राप्त कीं।
- इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के कार्य को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिये सभी जिलों को टैबलेट प्रदान किये गए।
- इस कार्यक्रम में 10 जिलों- भोपाल, इंदौर, दमोह, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, शाजापुर, सतना, उमरिया और कटनी के अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से टैबलेट प्रदान किये गए।
- होमगार्ड मुख्यालय में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आपदा के समय में होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी देखी और संकट के समय में उपयोग में आने वाले आपदा प्रबंध के आधुनिक उपकरणों का अवलोकन भी किया।
मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू | मध्य प्रदेश | 01 Feb 2022
चर्चा में क्यों?
30 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय सीधी भर्ती में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया।
प्रनुख बिंदु
- सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिये 16%, अनुसूचित जनजाति के लिये 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये 27%, ईडब्ल्यूएस के लिये 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिये कुल 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। यह आरक्षण 8 मार्च, 2019 की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू माना जाएगा।
- इससे पूर्व 9 सितंबर, 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू किया था, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। वहीं EWS को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था।