उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी | 18 Mar 2023
चर्चा में क्यों?
17 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिये सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिये प्रोजेक्ट लागत की न्यूतनम सीमा पाँच करोड़ रुपए की गई है।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश की नई पर्यटन नीति से निवेश को बढ़ावा देने के लिये नए पर्यटक स्थल विकसित किये जाएंगे। पर्यटन निवेश हेतु बनाई गई नीति के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को तीन श्रेणियों में अलग किया गया है। इनमें पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों पर निवेश करने पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- इसके अलावा हेली टूरिज्म, कैरावान टूरिज्म, एडवेंचर, कैब ऑपरेटर (इलेक्ट्रिक वाहन) में निवेश पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
- ये हैं शहरों की तीन श्रेणियाँ -
- श्रेणी-ए: हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर, देहरादून, रानीखेत, अल्मोड़ा तहसील।
- श्रेणी-बी: ज़िला अल्मोड़ा शेष क्षेत्र, देहरादून ज़िले की कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील, बागेश्वर का गरुड़, पौड़ी ज़िले का कोटद्वार, लैंसडौन, यमकेश्वर और धूमाकोट तहसील, टिहरी गढ़वाल की धनौल्टी और नरेंद्रनगर तहसील।
- श्रेणी-सी: उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर ज़िले का शेष क्षेत्र, पौड़ी और टिहरी ज़िले के वे शेष क्षेत्र जो श्रेणी-बी में शामिल नहीं हैं।
- सरकार नई नीति के तहत श्रेणी के आधार पर पूंजी निवेश पर अनुदान देगी। इसमें श्रेणी-ए क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अनुदान, श्रेणी-बी में चयनित क्षेत्रों में 35 फीसदी और श्रेणी-सी के क्षेत्रों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा, मार्केटिंग प्रमोशन, कौशल प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित के लिये हेली पर्यटन के लिये आकर्षक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया।
- हिलीयम, हॉट एयर बैलून, बिलिंप्स, कैब ऑपरेटर, हेलीकॉप्टर, वाटर प्लेन, कैरावान, मोटर हाउस, क्रूज बोट, हाउस बोट, क्रीड़ा नौका, एडवेंचर के लिये ट्रेकिंग, रॉक क्लाइबिंग, वाटर स्पोटर्स, वोट रेस, स्केटिंग, फिशिंग, एयरो स्पोटर्स, रोप-वे, कम से कम 15 कमरों का होटल और रिजॉर्ट, फ्लोटिंग रिजॉर्ट, हैरिटेज होटल, होटल एंड मोटल, स्पा हेल्थ रिजॉर्ट, वेलनेस रिजॉर्ट, टूरिस्ट रिजॉर्ट, आर्ट गैलरी, एज्यूमेंट पार्क आदि में निवेश करने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।