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उत्तराखंड कैबिनेट ने आबकारी नीति 2023-24 को दी मंजूरी

  • 21 Mar 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

20 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिये आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु 

  • नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। अगर किसी दुकान की पाँच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
  • बैठक में तय किया गया कि देशी मदिरा के पव्वे काँच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेंगें ताकि मिलावट रोकी जा सके।
  • सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में आठ लाख रुपए और मैदानी ज़िलों में आठ से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।
  • नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इज़ाफा नहीं किया गया है। ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे। समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है।
  • राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने ज़िले में स्थित शराब ठेके से ही शराब ले सकेंगे, जिससे उनकी मनमानी पर लगाम लगेगी।
  • नई नीति में दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकानों का ज़िलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान किया गया है।
  • नई नीति के बाद प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराब की कीमतों के अंतर को 150 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है।
  • नई आबकारी नीति को मंजूरी के बाद एक अप्रैल से देशी-विदेशी शराब के दाम 100 रुपए से 300 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।
  • आबकारी नीति 2023-24 के तहत 3 रुपए प्रति बोतल उपकर के रूप में लिया जाएगा, जो राज्य में गौ रक्षा, खेल और महिला कल्याण के लिये निर्धारित किया जाएगा।
  • वर्ष 2023-24 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए रखा गया है।
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