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उत्तर प्रदेश

भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक

  • 19 Aug 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे।

प्रमुख बिंदु:

  • कार्रवाई का कारण: वर्ष 2018 से लगातार नोटिस देने के बावज़ूद कई प्रमोटरों (प्रवर्तकों) ने इन दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया।
  • उद्देश्य: इस निर्णय का उद्देश्य आवंटियों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके संभावित धोखाधड़ी से बचाना है।
  • वर्तमान अनुपालन: 400 परियोजनाओं में से केवल 57 ने आवश्यक स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ प्रदान किये हैं।
  • भविष्य के कदम: प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज़ शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ भू-संपदा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है।

  • यह अधिनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ।
  • उद्देश्य: 
    • भू-संपदा क्षेत्र के विनियमन एवं संवर्द्धन के लिये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
    • परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
    • भू-संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना और विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय निर्णय व्यवस्था स्थापित करना।
    • बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
    • भू-संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना।

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