उत्तराखंड स्थापना दिवस से पहले UCC | 05 Aug 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनका राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर, 2024) से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा।

मुख्य बिंदु

  • UCC विधेयक 6 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था और 7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था।
  • भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिये समान नियम स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो।
  • प्रस्तावित कानून में 392 धाराएँ हैं, जिन्हें चार भागों और सात अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता तथा संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान करते हैं, यह कानून कुछ संबंधों को प्रतिबंधित करता है, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिये विवाह योग्य आयु (क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष) निर्धारित करता है व विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।
    • राज्य की अनुसूचित जनजाति की आबादी, जो कुल जनसंख्या का 2.89% है, को इस कानून से छूट दी गई है।