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मध्य प्रदेश

भू-अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी

  • 02 Dec 2021
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

1 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू-अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किये हैं। 

प्रमुख बिंदु

  • भू-स्वामी अपनी भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिये आईटी सेंटर, एम.पी. ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, कियोस्क सेंटर और शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन मिलने वाली भू-अधिकार पुस्तिका सामान्यत: दो पृष्ठों की होगी। इसके लिये शासन द्वारा 45 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। 
  • किसी विशेष प्रकरण में पुस्तिका यदि अधिक पृष्ठों की है, तो प्रत्येक पृष्ठ के लिये 15 रुपए अतिरिक्त देय होंगे। 
  • पूर्व में प्राप्त की गई भू-अधिकार पुस्तिका यथावत उपयोग में ली जा सकेगी। राजस्व विभाग द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्रदाय करने के लिये समय-सीमा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई है। 
  • भूलेख पोर्टल से भू-अधिकार पुस्तिका की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय की जाएगी।
  • ऑनलाइन भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिये कृषक/आवेदक को अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पटवारी हलका और सेक्टर क्रमांक आदि अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। 
  • भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन अमान्य किये जाने अथवा समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर आवेदक को अपील करने का अधिकार होगा। 
  • आवेदक प्रथम अपील 30 दिवस और द्वितीय अपील 60 दिवस में प्रस्तुत कर सकेगा। दोनों ही अपील निराकरण करने की समय-सीमा 15 दिवस निर्धारित की गई है।
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