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राजस्थान

राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधिसूचना प्रस्तावों को दी मंजूरी

  • 27 Jul 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु 

  • राज्यपाल ने राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। 
  • संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिये जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है। 
  • इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।  
  • राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाँति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 
  • सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत ‘रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स’के उपनियम चार में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। 
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