बिहार
वाहन स्क्रैपिंग के लिये कर छूट का निर्णय
- 29 Jan 2022
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चर्चा में क्यों?
- 28 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर उनकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा मोटरवाहन टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- इस निर्णय के तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी।
- गौरतलब है कि एक लाख रुपए तक के वाहन पर आठ, एक से आठ लाख रुपए तक के वाहनों पर नौ, आठ से 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर 10 तथा 15 लाख रुपए से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगता है। ऐसे में इस निर्णय से एक ओर राज्य में प्रदूषण कम होगा व नई गाड़ियों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप (कबाड़) के लिये उद्योग विकसित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी, जिसके तहत-
- पुराने वाहनों को पुन: पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा निजी वाहन, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
- राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये निजी वाहनों हेतु 25% तक तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15% तक की रोड-टैक्स छूट प्रदान करें।
- वाहन निर्माता उन लोगों को भी 5% की छूट देंगे, जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे। साथ ही, नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।