राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 | 16 Oct 2024
चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय प्रयासों के साथ जुड़कर ऊर्जा संरक्षण पर ज़ोर दे रही है।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य विशेष रूप से बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के आलोक में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देना है।
मुख्य बिंदु
- पुरस्कार का उद्देश्य:
- ऊर्जा दक्षता प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों, सरकारी संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और व्यक्तियों को मान्यता देकर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना।
- नियामक ढाँचा: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आधारित , जो मार्च 2002 में लागू हुआ, जिसमें ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये गए।
- प्रशासनिक निकाय:
- हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Haryana Renewable Energy Development Agency- HAREDA) हरियाणा के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार राज्य नामित एजेंसी (State Designated Agency- SDA) के रूप में कार्य करती है। यह हरियाणा के अक्षय ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।
- पुरस्कार श्रेणियाँ:
- पात्र क्षेत्र: उद्योग, वाणिज्यिक भवन, सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नगर निकाय और व्यक्ति।
- मानदंड: मान्यता ऊर्जा संरक्षण के लिये अभिनव उपायों, नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग और ऊर्जा उपयोग में दक्षता सुधार पर आधारित है। विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल हैं:
- ऊर्जा संरक्षण में नवाचार
- ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को अपनाना
- ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ
- पुरस्कार विवरण:
- पुरस्कार में 2 लाख रुपए तक की राशि शामिल है, जो पुरस्कार की विशिष्ट श्रेणी पर निर्भर करता है। पुरस्कार का उद्देश्य विजेताओं द्वारा ऊर्जा-बचत के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और वित्तीय रूप से समर्थन देना है।
- ये पुरस्कार विद्युत् की खपत को कम करने और सतत् विकास को समर्थन देने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।
- हालिया घटनाक्रम:
- वर्ष 2024 संस्करण इन पहलों को जारी रखता है, संस्थानों और व्यक्तियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले आवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित करता है। आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा और दिशा-निर्देश हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
- नियामक ढाँचा
- ऊर्जा दक्षता अधिनियम ऊर्जा दक्षता के लिये मानक और नीतियाँ स्थापित करता है, तथा केंद्र और राज्य सरकारों को ऊर्जा उपयोग को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- ऊर्जा लेखापरीक्षा
- प्राधिकारी उन भवनों के ऊर्जा लेखापरीक्षा (Audits) का निर्देश दे सकते हैं जहाँ ऊर्जा-गहन उद्योग संचालित होते हैं।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE)
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) का गठन EC अधिनियम के कार्यक्रमों की देखरेख और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यों में प्रमाणन, जन जागरूकता अभियान और पायलट परियोजनाएँ शामिल हैं।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 सरकार को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू करने की अनुमति देता है।
- ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र
- सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकती है जो अपनी आवंटित ऊर्जा से कम ऊर्जा खपत करते हैं। ये प्रमाणपत्र उन ग्राहकों को विक्रय किये जा सकते हैं जो अपनी आवंटित ऊर्जा से ज़्यादा खपत करते हैं।