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राज्य सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये उठाया अहम कदम

  • 23 May 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रदेश सरकार की योजना के तहत राज्य की कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये अहम कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पाँच हज़ार रुपए मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु 

  • सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिये ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’शुरू की है।
  • इस योजना के तहत गत वर्ष आठ मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिये गए हैं।
  • अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएँ भी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस योजना के लिये आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिये गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जाँच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है।
  • ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’का लाभ लेने के लिये आंगनवाड़ी वर्कर या आशा के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
  • विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिये पहले से ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’संचालित की जा रही है, जिसके तहत पाँच हज़ार रुपए की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया गया है।
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