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हरियाणा में स्टार्टअप्स को 75% आरक्षण कानून से छूट

  • 19 Jan 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, 2020’ के तहत नई स्टार्टअप्स और नई आईटी/आईटीईएस कंपनियों को दो साल के लिये छूट दी जाएगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस कानून से अल्पकालिक (45 दिन) के कार्यों को भी छूट दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग रोज़गार योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार नहीं देते, उन पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 
  • यह कानून राज्य में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करता है, जो केवल स्थानीय लोगों को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन देता है।
  • उपमुख्यमंत्री ने अधिनियम में दी गई छूट का विवरण देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य रोज़गार स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम, 2020 के तहत फसलों की बुवाई, कटाई के अलावा फलों, सब्जियों, चाय की पत्तियों, कॉफी, मछली, जानवरों आदि से संबंधित प्राथमिक कार्यों को भी छूट दी गई है।
  • उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरों और उन उद्योगों को भी छूट दी गई है, जिनके लिये कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह कानून 15 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि से लागू किया था, जो 10 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में लागू होगा।
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