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फैक्टरियों में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा होगी मज़बूत

  • 10 Jul 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में रात्रि पाली में कारखानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिये सुरक्षा मज़बूत करने का निर्णय लेते हुए श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।  

प्रमुख बिंदु  

  • विदित है कि कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कार्मिकों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है।  
  • अब कारखानों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाकर्मियों को घर लाने-ले जाने वाले वाहनों में पैनिक बटन, जीपीएस डिवाइस, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। 
  • इन वाहनों का संचालन करने वाली ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस से सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि रात्रि पाली में महिलाएँ केवल उसी कारखाने में काम कर सकेंगी, जहां कम से कम 20 महिलाकर्मी हों। इससे कम पर रात्रिपाली की अनुमति महिलाकर्मियों के लिये नहीं होगी। 
  • नए नियम लागू होने पर महिलाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा। 

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