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मध्य प्रदेश

डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में धारा 44 लागू

  • 29 Jan 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

  • 28 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू में अनियमितताओं के कारण कुलपति डॉ. आशा शुक्ला को हटाते हुए धारा 44 लागू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. आशा शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें इंदौर संभागायुक्त द्वारा की गई जाँच में सही पाई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की गई।
  • उन पर पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधिवत प्रक्रिया का पालन कर राशि खर्च करने, परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में अनियमितता, बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का गठन करने के संबंध में आरोप लगे थे।
  • साथ ही कुलपति पर जाँच के दौरान शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज़ भी जाँच समिति को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है।
  • वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शासकीय होल्कर साइंस कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. डी. के. शर्मा को डॉ. बी.आर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इंदौर का नया कुलपति नियुक्त किया है।
  • गौरतलब है कि इससे पहले कुलपति डॉ. आशा शुक्ला भोपाल की बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थीं। उस समय भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे।
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