लखनऊ में धारा 144 लागू | 20 Mar 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ में 17 मई, 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।
मुख्य बिंदु:
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त होगा जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है।
- वोटों की गिनती 4 जून, 2024 को होने वाली है।
CrPC की धारा 144
- यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुंँचाने की संभावना होती है।
- यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।
- धारा 144 की विशेषताएँ:
- यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
- इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियांँ करने पर पूर्ण रोक होती है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
- यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
- धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहांँ दैनिक गतिविधयों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।
- यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।