हरियाणा
हरियाणा में नियम-134ए खत्म : अब आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे
- 31 Dec 2021
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134-ए को हटाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा वापस लेने संबंधी अधिसूचना जारी की है।
प्रमुख बिंदु
- नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर प्रवेश मिलता था और वे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे।
- नियम-134ए के खत्म हो जाने के बाद अब गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिला दिलाएगी।
- नियम-134ए को खत्म करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 कहा जाएगा।
- राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, (RTE Act) की धारा 12(1)(सी) लागू है। इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिये 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
- नियम 134-ए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के तहत एक प्रावधान था, जो आरटीई से पहले मौज़ूद था। नया अधिनियम ईडब्ल्यूएस को 25 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है, जबकि नियम 134-ए केवल 10 प्रतिशत का लाभ प्रदान करता है।