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उत्तराखंड

कृषि कार्य के दौरान मौत पर मिलेगा डेढ़ लाख मुआवज़ा

  • 17 Dec 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2022 को विधानसभा स्थित कार्यालय में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में किसानों के हित में कई फैसले लिये गए। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर मिलने वाली मुआवज़ा राशि को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • इसके अलावा दुर्घटना से दोनों हाथ या दोनों पैर या फिर एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर मुआवज़े को 60 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख और एक अंग से दिव्यांग होने पर मुआवज़े को 30 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया।
  • व्यत्तिगत दुर्घटना की पात्रता में 18 से 60 वर्ष की आयु की शर्त को समाप्त किया गया है, जिससे अब दुर्घटना होने पर सभी किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
  • कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से किसानों के मेधावी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना में पात्रता के लिये आय सीमा दो लाख रुपए रखी गई थी। इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है। 
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