हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थानांतरण नीति घोषित | 18 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 (कॉमन कैडर) के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए अपनी स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है।
प्रमुख बिंदु
- इस संशोधित नीति का उद्देश्य ग्रुप-डी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना एवं कॉमन काडर के भीतर अधिक पारदर्शी और कुशल स्थानांतरण प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।
- इस संशोधित नीति के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को अवांछित पदों की पहचान करनी होगी (उनके संभावित आवंटन से बाहर करने के लिए) और निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए पसंदीदा जिलों को प्राथमिकता देनी होगी।
- इस संशोधित नीति के अंतर्गत केवल प्रथम अनुसूची के क्रमांक-1 में सूचीबद्ध पदों (हरियाणा सरकार के विभागों में सफाई कर्मचारी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार पदों को छोड़कर), पर नियमित आधार पर नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारी ही पात्र हैं।
- इस संशोधित नीति के तहत स्थानांतरण अभियान में भागीदारी के लिए आधार अथवा पीपीपी को एचआरएमएस से जोड़ना अनिवार्य है।
- इस संशोधित नीति के तहत एचआरएमएस में कुल रिक्त पदों में से केवल 80 प्रतिशत पदों पर ही विचार किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत अनुपलब्ध होगा साथ ही विभाग-वार और पद-वार गणना की जाएगी।