हरियाणा
दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में मिलेगा चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण
- 02 Jul 2022
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चर्चा में क्यों?
1 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नतियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी-पत्र जारी कर दिया। इसका लाभ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में कवर होने वाले बेंचमार्क दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार, डीसी व एसडीएम के अलावा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया है।
- 19 अप्रैल, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, लागू हुआ था, इसलिये चार प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का लाभ 19 अप्रैल, 2017 से मिलेगा।
- पदोन्नति के मामले में ग्रुप ए, बी, सी और डी कैडर के कुल पदों में से चार प्रतिशत दिव्यांगों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, बधिर या हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर दिव्यांगता में सेरिब्रल पॉल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) से पीड़ित व्यक्ति, लेप्रोसी क्योर्ड, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में 1-1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- ऑटिज्म, इंटलेक्चुअल डिसएबिलिटी, स्पेसिफिक लर्ऩिग डिसएबिलिटी और मेंटल इलनेस, बहरापन के मामले में ग्रुप ए से डी तक मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी में संयुक्त रूप से एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- अधिसूचना के अनुसार यदि कोई विभाग दिव्यांगों के लिये आरक्षण के प्रावधान से किसी पद/संवर्ग को आंशिक रूप से या पूरी तरह से छूट देना आवश्यक समझता है तो प्रस्ताव की पूर्ण तर्कसंगत बताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आग्रह कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों) के लिये आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है। दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों जैसी श्रेणियों के लिये आरक्षण को हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते