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राजस्थान

राजस्थान की नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति

  • 02 Jul 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति और भवन उपनियमों के साथ लोगों एवं सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

  • नई ड्राफ्ट नीति के अनुसार, डेवलपर अपने टाउनशिप में बेची गई इकाइयों के रखरखाव के लिये सात वर्ष की अवधि तक उत्तरदायी होगा।
    • ये टाउनशिप केवल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्मित किये जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उस क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएँ जैसे: जल और ऊर्जा सुविधाएँ सुलभ हों।
  • नए भवन उपनियमों के अनुसार, शहरों की आवासीय योजनाओं और कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर ऊँची इमारत बनाने की अनुमति नहीं होगी।
    • 500 से 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखंडों पर केवल आठ मंजिला इमारतें ही बनाई जा सकेंगी।
    • शहरों में 2500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग या पर्यावरण-अनुकूल इमारतों का निर्माण अनिवार्य किया जा रहा है।
    • ग्रुप हाउसिंग, बहु-आवासीय इकाइयों में अब प्रत्येक इकाई के लिये एक कार पार्किंग की जगह छोड़नी होगी।
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