राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित | 22 Sep 2022
चर्चा में क्यों?
21 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था।
प्रमुख बिंदु
- शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ विचार-विमर्श के बाद ही विधेयक में संशोधन किये गए हैं। बार काउंसिल ने अगस्त, 2021 में सरकार को पत्र में जो भी सुझाव दिये थे, वे इस विधेयक में शामिल किये गए हैं।
- उन्होंने कहा ही काउंसिल के ही सुझाव पर 5 से 50 वर्ष तक वकालत का कार्य करने के बाद अधिवक्ताओं को राशि देने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। यह राशि एक्स-ग्रेसिया नहीं, अपितु अधिवक्ताओं की सेवाओं का प्रतिफल है।
- डॉ. कल्ला ने बताया की विधेयक में वकालत पर 100 रुपए के स्टाम्प का प्रावधान किया है। सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय या जेडीए सहित सभी कोर्ट में यह समान रूप से लागू होगा। यह संशोधन भी काउंसिल के सुझाव पर ही शामिल किया गया है।