प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ का किया शुभारंभ | 18 Sep 2023
चर्चा में क्यों?
- 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापति का सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया।
प्रमुख बिंदु
- प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की टैग लाइन, प्रतीक-चिन्ह और पोर्टल को लांच किया तथा कारीगरी की 18 विधाओं पर केंद्रित 18 डाक टिकटों और टूल-किट बुकलेट का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।
- प्रधानमंत्री के जन्म-दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। भोपाल में रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा में प्रदेश की आईटीआई के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रथम स्थान वाली दो छात्राओं बैतूल की अंकिता, ग्वालियर की सपना कुशवाहा तथा दो छात्रों भोपाल के विवेक साहू और ग्वालियर के हेमंत राठौर सहित कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
- इस योजना से देश के कौशल-तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की ज़रूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है। योजना का लाभ उठाकर परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे।
- योजना से हर ज़िले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता देकर, उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा।
- योजना में ज़िला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा।
- प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन के बाद इन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15 हज़ार रुपए टूल-किट के लिये दिये जाएंगे। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने या बढ़ाने के लिये आसान ऋण सुविधा दी जाएगी।
- पहले चरण में 5% की दर से एक लाख रुपए का कोलेटरल-फ्री ऋण, दूसरे चरण में तीन लाख रुपए का ऋण प्रावधान है।
- कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिये। योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार पात्र नहीं होंगे।