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उत्तराखंड

ट्रांसफर एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों का तबादले पर अधिकार खत्म करने की तैयारी

  • 01 Feb 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों के लिये एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों के तबादले के अधिकार को खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु 

  • शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि शासन की ओर से सचिव समिति के पास हरियाणा की तर्ज पर बन रही नियमावली का जो ड्राफ्ट रखा जाना है, उसमें स्पष्ट लिखा है तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शी तबादले राज्य गठन के बाद से सरकारों के लिये चुनौती बने रहे हैं। मनमाने तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। यही वजह रही कि सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिये वर्ष 2012 में बनी तबादला नीति को खत्म कर वर्ष 2017 में तबादला एक्ट बनाया, जिसे शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागों के लिये वर्ष 2018 से लागू किया गया, लेकिन सरकार फिर नियमावली बनाने जा रही है।
  • शिक्षा विभाग की ओर से अब इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें शिक्षकों के तबादलों के लिये स्कूलों को दो क्षेत्रों (पर्वतीय और मैदानी) में बाँटा गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें अनिवार्य तबादले शिक्षकों के गुणांकों के आधार पर वरीयता क्रम में उपलब्ध खाली पदों पर किये जाएंगे। जबकि अनुरोध के आधार पर विशेष श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे।
  • जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर पुंडीर ने बताया कि एक्ट से दुर्गम से सुगम क्षेत्र के स्कूल में तबादले की उम्मीद रहती है। यदि एक्ट की जगह नियमावली बना दी गई तो अधिकारियों और मंत्रियों की परिक्रमा करने वाले चहेते शिक्षक ही सुविधाजनक स्कूलों में तबादला पाएंगे। 
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